मोदी सरनेम केस पर राहुल गाँधी को मिली बड़ी राहत | Modi sirname case par rahul gandhi ko mili badi rahat : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है. जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद राहुल गांधी के सरनेम केस की सजा पर रोक लग गई है.
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर रोक
- अधीर ने कहा, जल्द स्पीकर को भेजेंगे चिट्ठी
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कितना समय लेंगे. हमने पूरा केस पढ़ा है हम 15-15 मिनट की बहस कर सकते हैं. जस्टिस गवई ने कहा कि अगर राहुल गाँधी सजा पर रोक चाहिए तो असाधारण मामला बनाना होगा
समय कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे देश में चर्चा में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी. जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और वे जश्न मना रहे हैं. इस बीच राहुल गांधी के दो प्यारे पिल्लों की एक वायरल तस्वीर भी वायरल हो रही है. राहुल गांधी के सरनेम केस की सजा पर रोक .
मोदी सरनेम केस पर ही हुई थी राहुल गाँधी को दो साल की सजा
जिनका सरनेम मोदी है, ये एक निश्चित वर्ग है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि वो केस की मेरिट पर नहीं विचार कर रहे. कोर्ट के कहने का मतलब था कि अभी इस पर विचार नहीं हो रहा है कि राहुल के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं. सिर्फ इस पर विचार हो रहा है कि दोष सिद्धि पर रोक लगे या नहीं. चूंकि राहल को दो साल की सजा है, जो इस केस में अधिकतम सजा है. इसलिए उनकी सदस्यता गई. ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में ये साफ नहीं किया कि आखिर दो साल की सजा ही क्यों जरूरी.
अलग-अलग जाति के लोग मोदी सरनेम को इस्तेमाल करते हैं. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप इस बिंदु पर अपनी बात केंद्रित रखें कि दोषी सिद्धि के फैसले पर रोक क्यों जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले दिलचस्प बताया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है. इस फैसले में ये बताया गया है कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी राहुल गांधी के सरनेम केस की सजा पर रोक
अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर तक पहुंचाएंगे और वह इसी सत्र से संसद में दिखाई दे सकते हैं। फैसला देते हुए SC ने सवाल उठाया कि वह जानना चाहता है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो वह (राहुल गांधी) अयोग्य घोषित नहीं होते। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि यह सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पीठ ने अपने फैसले का आधार यह दिया है कि बयान राहुल गांधी ने दिया
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राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है
मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है. जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं.
राहुल गाँधी पलेंगे
पहली बार राहुल गांधी के ऑफिस से फोन आया तो वे बहुत खुश हुईं. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जैक रसेल टेरियर के बारे में पूछताछ करने के लिए पहले अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था, लेकिन वह इसे ले जाने से पहले खुद देखना चाहते थे, इसलिए वह गुरुवार सुबह करीब 9 बजे उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते होकर मापुसा पहुंचे.
एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी एक डॉग को उठाए हुए हैं. उत्तरी गोवा के म्हापसा में अपने पति स्टैनली ब्रैगेंजा के साथ ‘डॉग हाउस’ चलाने वाली शिवानी पित्रे ने बताया कि राहुल गांधी दो डॉग्स को पालेंगे. फ्लाइट में एक यात्री अपने साथ केवल एक डॉग ले जा सकता है, इसलिए वह अभी अपने साथ एक डॉग ही ले गए हैं. दूसरे डॉग को बाद में उनके पास भेजा जाएगा.
- अगस्त को गोवा पहुंचे थे और 3 अगस्त गुरुवार को दिल्ली वापस आ गए. साथ ही अपने साथ प्यारा पप्पी भी लाए.
- राहुल गांधी ने हाल ही में अपना एक पेट डॉग खो दिया
- वहां राहुल गांधी को डॉग पसंद आए लेकिन फ्लाइट में प्रति यात्री सिर्फ एक डॉग लाने की ही अनुमति है.
- ये नस्ल अपनी सूंघने की क्षमता के लिए जानी जाती है
- इसके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है. इसका वजन 4-7 किलो होता है और ऊंचाई करीब 25 सेमी होती है.
- हालांकि राहुल गांधी ने गोवा में बुधवार रात एक होटल में कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात की थी.
राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा
उन्होंने कहा, यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है. राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा।
राहुल गांधी ने कहा-
राहुल गांधी ने कहा, ‘आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई की जीत होती है. मेरा रास्ता तो साफ हैजनता ने जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले दिलचस्प बताया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है. इस फैसले में ये बताया गया है कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी.
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